दिल्ली यातायात पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर को 500 रुपये की रिश्वत मागने के आरोप में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर केडिया ने दुराचार के आरोप में 10 साल के लिए निलंबित की गई इंस्पेक्टर अलका सिंह [56] को रिश्वत लेने का दोषी ठहराया। अलका पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने हालाकि अलका की कैद को 19 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान वह सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेगी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि अलका ने शिकायतकर्ता धमर्ेंद्र शर्मा से 500 रुपये की रिश्वत मागी, जबकि शर्मा के पास अपनी बस से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद थे।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद शर्मा ने अदालत को बताया कि शर्मा ने न्यायाधीश से अपनी बस के रिहाई के आदेश हासिल कर लिए थे, लेकिन इसके बाद भी अलका ने उससे 500 रुपये की माग की। इसके अगले ही दिन शर्मा ने इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्ज करा दी।
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