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Wednesday, October 12, 2011
Delhi Police: Traffic Police: ट्रैफिक पुलिस ने खोजा एक नया तरीका, गैरकानूनी तरीके से लालबत्ती लगाने वाले वीआईपी होंगे फेसबुक पर बेइज्जत..
दिल्ली की सड़कों पर यदि कोई वीआईपी यह सोचकर अपनी गाड़ी पर लालबत्ती का इस्तेमाल कर रहा है कि पकड़े गए तो कोई बात नहीं, सौ रुपया बतौर चालान जमा करवाकर पीछा छुड़वा लेंगे।
ऐसे लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब एक नया तरीका खोज निकाला है। इसे लज्जा, शर्म या बेईज्जती का नाम दिया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस अपराध पर जुर्माना भले ही सौ रुपये है, मगर संबंधित वीआईपी का पूरा खाका सोशल साइट यानी फेसबुक पर डाला जाएगा। ऐसी हालत में भले ही कोई वीआईपी जुर्माना अदा कर दे, मगर उसकी यह हरकत हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी।
बता दें कि दिल्ली में न केवल राजनेता और नौकरशाह, बल्कि उनके परिजन भी लालबत्ती का अनाधिकृत प्रयोग करने में पीछे नहीं हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भले ही गिनती के लोगों को अपनी गाड़ी पर लालबत्ती लगाने का अधिकार है, मगर बड़े पैमाने पर इस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2011 में अभी तक लालबत्ती के अनाधिकृत इस्तेमाल के 312 चालान काटे हैं। हालांकि पिछले वर्ष ऐसे 7 मामले सामने आए थे। मंगलवार को एमसीडी के आयुक्त की सरकारी गाड़ी का लालबत्ती लगा फोटो ट्रैफिक पुलिस की फेसबुक पर दिखा। ज्वाइंट कमिश्नर (ट्रैफिक) सत्येंद्र गर्ग ने कहा कि संबंधित अधिकारी को सौ फीसदी चालान भेजा जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस की दिक्कत
-एमवी एक्ट में केवल 100 रुपये जुर्माना
-गाड़ी जब्त भी हो सकती है, मगर सभी मामलों में नहीं
-सरकारी गाड़ी को जब्त करने में फंसते हैं कई पेंच
-सरकारी व प्राइवेट वाहन पर जुर्माने में भेदभाव संभव नहीं
थोड़ा सबक तो मिला है
-खासतौर से आईपीएस अफसरों ने उतारी लालबत्ती
-नेताओं के प्राइवेट वाहनों पर कुछ हद तक लगाम
-आईएएस अफसर पूरी तरह नहीं छोड़ सके लालबत्ती का मोह
-नेताओं ने सबक सीखा, मगर आधा-अधूरा
-पकड़े गए 312 लोगों में दो दजर्न से अधिक एमपी-एमएलए
एमपी, एमएलए व नौकरशाहों का है शौक
दिल्ली में अभी तक सांसद महाबल मिश्र, रमेश कुमार, एमएलए हरशरण सिंह व श्रीकृष्ण त्यागी सहित कई वीआईपी लालबत्ती लगाने के चक्कर में चालान भुगत चुके हैं।
केवल इन्हें है लालबत्ती लगाने का अधिकार
-दिल्ली में केवल दो आईएएस अफसर, कैबिनेट सचिव (केंद्र सरकार) व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार को लालबत्ती लगाने का अधिकार है।
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