
गुजरात में पुलिस बलों की मंजूरी की प्रक्रिया अभी भी 1960 की जनगणना के आधार पर तय किए गए मापदंडों के आधार होती है जो अब पूरी तरह पुराने पड़ चुके हैं.
इसीलिए प्रदेश सरकार इनमें संशोधन करने जा रही है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार अब मौजूदा जनसांख्यिकी परिदृश्य को आधार बनाकर पुलिस बलों की मंजूरी के नए मापदंड तैयार करने की कोशिश कर रही है.
राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अमिताभ पाठक ने बताया, "हमारे राज्य के गठन के समय ही पहली बार पुलिस बल की मंजूरी की योजना तैयार की गयी थी और निश्चित रूप से इसमें संशोधन की जरूरत है. इसमें कोई शक नहीं.
हम पुलिस बल की मंजूरी संबंधी मापदंडों में संशोधन की प्रक्रिया में हैं.’’
उन्होंने बताया, "हालांकि मंजूरी वाली संख्या 92, 545 में से कई पद भरे नहीं गए हैं.’’
राज्य के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि राज्य में इस समय अनुमोदित पुलिस बल की संख्या 92, 545 है जिनमें सिविल और जिला सशस्त्र पुलिस भी शामिल है.
इसमें आगे कहा गया है, "अनुमोदित पुलिस बल की मौजूदा संख्या 1960 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है.’’
साभार- सहारा समय।
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