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Wednesday, November 16, 2011
Police Recruitment: MP Police: Indore: सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडरों के विभिन्न पदों के परिक्षा परिणाम कानूनी दांवपेंच में उलझे..
इंदौर. सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडरों के विभिन्न पदों के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पीआरटी-2011 परीक्षा कानूनी प्रक्रिया में उलझ गई है। संशोधित परिणाम में फेल हुए आवेदक की याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि याचिका का अंतिम फैसला आने तक यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी।
व्यापमं की लापरवाही के कारण पहले चयनित और अब फेल की सूची में आए आवेदक आशुतोष ओझा ने हाई कोर्ट की शरण लेते हुए परीक्षा पर रोक लगाने की गुहार लगाई। याचिकाकर्ता ने वकील अनुराग बैजल के मार्फत न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की कोर्ट में याचिका लगाई है।
इसमें तर्क दिया है कि व्यापमं ने संशोधित परिणाम में नियमों का उल्लंघन किया है। श्री बैजल ने बताया कि व्यापमं ने पीआरटी-2011 के नियम 2.14 का हवाला देते हुए दो प्रश्नों में से एक को निरस्त और एक संशोधित किया है। जबकि इस नियम में प्रश्न को निरस्त करने का अधिकार तो व्यापमं को है लेकिन संशोधित करने का नहीं है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील मानते हुए प्रमुख सचिव (गृह) और व्यापमं के कंट्रोलर को नोटिस जारी करने का कहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण नहीं माना जा सकता।
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