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Friday, December 28, 2012
Bihar Police: plain cloth women police in public places: बिहार में छेड़खानी की, तो सादे कपड़ों में तैनात पुलिस मैडम पकड़ लेंगी
महिला की सुरक्षा के लिए बिहार में सभी प्रमुख स्थलों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने के आदेश दिए है.
इसके तहत एसपी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल आदि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल करेंगे. इसके अलावा इन जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं.
दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की कवायद शुरू हो गयी है. बिहार पुलिस ने भी जिलों में तैनात अपने सभी एसपी को उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
आईजी (कमजोर वर्ग) अरविंद पांडेय ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध होनेवाली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षकों को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया है.
इसके तहत एसपी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल आदि प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल करेंगे. इसके अलावा इन जगहों पर सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं.
ताकि वे घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर सकें. सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे बस व ऑटो में किसी महिला के साथ छेड़खानी की घटना होने पर उसके ड्राइवर और कंडक्टर को स्थानीय पुलिस को सूचना देनी है. जरूरी होने पर वे पास के थाने में गाड़ी ले जाएं. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ड्राइवर की लाइसेंस और गाड़ी का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
आईजी के मुताबिक इसके अलावा संबंधित संस्थान के प्रभारी को भी उनके दायित्वों का निर्वहन करना होगा. स्कूल आदि जगहों पर छेड़खानी या कोई दूसरी घटना होती है तो उसके प्रभारी तत्काल पुलिस को सूचना दें. संभव हो तो वह उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप भी करें. यह उनका दायित्व बनता है और ऐसा नहीं करने पर सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
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