Position as on 01.09.2010
Infrastructure Rajasthan
Number of Police Ranges 8
Number of Police Districts 38
Number of Police Circles 182
Number of Police Stations 760
Number of Police Out-Posts 1083
Number of State Armed Police Bns. including MBC 14
Strength Sanctioned Vacant
Indian Police Service 193 29
Rajasthan Police Service 709 131
Police Subordinate Service
Inspector 1052 157
Sub Inspector 3782 1106
Assistant Sub Inspector 5340 1104
Head Constable 9359 1008
Constable 59492 4698
पुलिस की खबरें, सिर्फ पुलिस के लिए ...... An International Police Blog for police personnels and their family, their works, their succes, promotion and transfer, work related issues, their emotions,their social and family activities, their issues and all which related to our police personnels.
Tuesday, June 21, 2011
Rajasthan Police : Code of Conduct
The police must bear faithful allegiance to the Constitution of India and respect and uphold the rights of the citizens as guaranteed by it.
The Police should not question the propriety of necessity of any law duly enacted. They should enforce the law firmly and impartially, without fear or favour, malice or vindictiveness.
The Police should recognize and respect the limitations of their powers and functions. They should not usurp or even seem to usurp the functions of the judiciary and sit in judgement on cases to avenge individuals and punish the guilty.
In securing the observance of law or in maintaining order, the Police should ,as far as practicable, use the methods of persuasion, advice and warning. When the application of force becomes inevitable, only the irreducible minimum of force required in the circumstances should be used.
The prime duty of the Police is to prevent crime, disorder, and the Police must recognize that the test of their efficiency is the absence of both and not the visible evidence of Police action in dealing with them.
The Police must recognize that they are members of the public, with the only difference that in the interest of the society and on its behalf they are employed to give full-time attention to duties which are normally incumbent on every citizen to perform.
The Police should realize that the efficient performance of their duties will be dependent on the extent of ready cooperation that they receive from the public. This, in turn, will depend on their ability to secure public approval of their conduct and actions and to earn and retain public respect and confidence.
The Police should always keep the welfare of the people in mind and be sympathetic and considerate towards them. They should always be ready to offer individual service and friendship and render necessary assistance to all without regard to their wealth or social standing.
The Police should always place duty before self, should remain calm in the face of danger, scorn or ridicule and should be ready to sacrifice their lives in protecting those of others.
The Police should always be courteous and well mannered, they should be dependable and impartial, they should possess dignity and courage, and should cultivate character and the trust of the people.
Integrity of the highest order is the fundamental basis of the prestige of the Police. Recognising this, the police must keep their private lives scrupulously clean, develop self-restraint and be truthful and honest in thought and deed, in both personal and official life, so that the public may regard them as exemplary citizens.
The Police should recognize that their full utility to the State is best ensured only by maintaining a high standard of discipline, faithful performance of duties in accordance with law and implicit obedience to the lawful directions of commanding ranks and absolute loyalty to the force and by keeping themselves in a state of constant training and preparedness.
As members of a secular, democratic State the Police should strive continually to rise above personal prejudices and promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women and disadvantaged segments of the society.
The Police should not question the propriety of necessity of any law duly enacted. They should enforce the law firmly and impartially, without fear or favour, malice or vindictiveness.
The Police should recognize and respect the limitations of their powers and functions. They should not usurp or even seem to usurp the functions of the judiciary and sit in judgement on cases to avenge individuals and punish the guilty.
In securing the observance of law or in maintaining order, the Police should ,as far as practicable, use the methods of persuasion, advice and warning. When the application of force becomes inevitable, only the irreducible minimum of force required in the circumstances should be used.
The prime duty of the Police is to prevent crime, disorder, and the Police must recognize that the test of their efficiency is the absence of both and not the visible evidence of Police action in dealing with them.
The Police must recognize that they are members of the public, with the only difference that in the interest of the society and on its behalf they are employed to give full-time attention to duties which are normally incumbent on every citizen to perform.
The Police should realize that the efficient performance of their duties will be dependent on the extent of ready cooperation that they receive from the public. This, in turn, will depend on their ability to secure public approval of their conduct and actions and to earn and retain public respect and confidence.
The Police should always keep the welfare of the people in mind and be sympathetic and considerate towards them. They should always be ready to offer individual service and friendship and render necessary assistance to all without regard to their wealth or social standing.
The Police should always place duty before self, should remain calm in the face of danger, scorn or ridicule and should be ready to sacrifice their lives in protecting those of others.
The Police should always be courteous and well mannered, they should be dependable and impartial, they should possess dignity and courage, and should cultivate character and the trust of the people.
Integrity of the highest order is the fundamental basis of the prestige of the Police. Recognising this, the police must keep their private lives scrupulously clean, develop self-restraint and be truthful and honest in thought and deed, in both personal and official life, so that the public may regard them as exemplary citizens.
The Police should recognize that their full utility to the State is best ensured only by maintaining a high standard of discipline, faithful performance of duties in accordance with law and implicit obedience to the lawful directions of commanding ranks and absolute loyalty to the force and by keeping themselves in a state of constant training and preparedness.
As members of a secular, democratic State the Police should strive continually to rise above personal prejudices and promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women and disadvantaged segments of the society.
Rajasthan Police : official website of Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट
ith the advent of independence in August 1947, the 563 princely States of India were gradually integrated into different administrative homogeneous units. The State of Rajasthan, in its present form came into being in different stages. The Matsya union comprising Alwar, Bharatpur, Dholpur and Karauli were the first to be ushered in on March 18, 1948. They were joined a week later by Banswara, Bundi, Dungarpur, Jhalawar, Kishangarh, Kushalgarh, Kota, Pratapgarh, Shahpura, Tonk and Udaipur. Exactly a year later, the four larger States viz. Jaipur, Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer also joined in. Together they formed the Greater Rajasthan, which was inaugurated by Home Minister of India Sardar Vallabh Bhai Patel on 31st March, 1949. Though the process had started immediately after independence, it was not until 1956 that all the States came together to form the present Rajasthan.
Sh. R. Banerji (center-sitting)
First Inspector General of Police, Rajasthan.
The erstwhile princely States constituting Rajasthan varied considerably in size, population, revenue resources, administrative procedures and practices. This was duly reflected in the composition and capability of security forces they had maintained for law and order functions. However, with the merger of these States, their police forces were amalgamated into a single police force, which was known as Rajasthan Police.
In the intial years after its inception, the Rajasthan Police was headed by officers on deputation and the first Inspector General of Police was Shri R.Banerji, who took over on 7th April, 1949. Shri Banerji held this post for seven months and devoted most of that period to the necessary preliminaries of integration of the various police forces. He chalked out a common police code for the United State of Rajasthan in the Rajasthan Police Regulations.
The Rajasthan Police Service was formed in January 1951 and eligible officers from all over the State were appointed. This marked the beginning of Rajasthan Police as we know it today.
Indian Police | | Rajasthan Police
The first Prime Minister of India, late Shri Jawahar Lal Nehru presented colours to Rajasthan Police on 30th March, 1954. The Governor of Rajasthan presented the new colour on 17th April, 1992 symbolising appreciation of the achievements of Rajasthan Police.
However, in the formative years, Rajasthan Police had to face a host of organisational and operational problems. The police had to do multifarious jobs including those of jails, judiciary, etc. and there was no C.I.D. worth the name. The initial years were spent in trying to reorganise and introduce a uniform system that would be applicable to the whole of Rajasthan.
The entire Force was divided into two distinct cadres viz. Civil Police and Armed Police, the former consisting of prosecution, investigation, intelligence, traffic, and the latter of anti-dacoity squads, training, guards, etc. A Criminal Investigation Department was established at the Police Headquarters consisting of two branches, viz., Intelligence Branch and Crime Branch.
Rajasthan Police is fully equipped to face the challenges of the 21st century. It is a competent force geared to handle any problem. In its constant endeavour to handle the tasks entrusted to it, new departments have been established specialised units have been created latest technologies and modern equipment have been introduced, and personnel are being trained to handle the latest equipment. Gone are the days when only camels and horses were available to the police force. Today every police station has a vehicle at its disposal.
Starting virtually from scratch, Rajasthan Police has steadily grown over the years in strength, organisation, equipment, operational techniques, attitude, and outlook. It is a force that has suitably reorganised its way of functioning to meet the demand of modernisation and to cope with the challenges of the 21st century. What has not changed, however, is the espirit de corps, the open communication between all ranks- from the junior most to the top echelons. There is a camaraderie that makes every single policeman feel like a part of the family as he tries to work in the true spirit of the motto of Rajasthan Police- "Sevarth Katibaddhta".
Sh. R. Banerji (center-sitting)
First Inspector General of Police, Rajasthan.
The erstwhile princely States constituting Rajasthan varied considerably in size, population, revenue resources, administrative procedures and practices. This was duly reflected in the composition and capability of security forces they had maintained for law and order functions. However, with the merger of these States, their police forces were amalgamated into a single police force, which was known as Rajasthan Police.
In the intial years after its inception, the Rajasthan Police was headed by officers on deputation and the first Inspector General of Police was Shri R.Banerji, who took over on 7th April, 1949. Shri Banerji held this post for seven months and devoted most of that period to the necessary preliminaries of integration of the various police forces. He chalked out a common police code for the United State of Rajasthan in the Rajasthan Police Regulations.
The Rajasthan Police Service was formed in January 1951 and eligible officers from all over the State were appointed. This marked the beginning of Rajasthan Police as we know it today.
Indian Police | | Rajasthan Police
The first Prime Minister of India, late Shri Jawahar Lal Nehru presented colours to Rajasthan Police on 30th March, 1954. The Governor of Rajasthan presented the new colour on 17th April, 1992 symbolising appreciation of the achievements of Rajasthan Police.
However, in the formative years, Rajasthan Police had to face a host of organisational and operational problems. The police had to do multifarious jobs including those of jails, judiciary, etc. and there was no C.I.D. worth the name. The initial years were spent in trying to reorganise and introduce a uniform system that would be applicable to the whole of Rajasthan.
The entire Force was divided into two distinct cadres viz. Civil Police and Armed Police, the former consisting of prosecution, investigation, intelligence, traffic, and the latter of anti-dacoity squads, training, guards, etc. A Criminal Investigation Department was established at the Police Headquarters consisting of two branches, viz., Intelligence Branch and Crime Branch.
Rajasthan Police is fully equipped to face the challenges of the 21st century. It is a competent force geared to handle any problem. In its constant endeavour to handle the tasks entrusted to it, new departments have been established specialised units have been created latest technologies and modern equipment have been introduced, and personnel are being trained to handle the latest equipment. Gone are the days when only camels and horses were available to the police force. Today every police station has a vehicle at its disposal.
Starting virtually from scratch, Rajasthan Police has steadily grown over the years in strength, organisation, equipment, operational techniques, attitude, and outlook. It is a force that has suitably reorganised its way of functioning to meet the demand of modernisation and to cope with the challenges of the 21st century. What has not changed, however, is the espirit de corps, the open communication between all ranks- from the junior most to the top echelons. There is a camaraderie that makes every single policeman feel like a part of the family as he tries to work in the true spirit of the motto of Rajasthan Police- "Sevarth Katibaddhta".
Rajasthan Police : official blog of Barmer Police: बाड़मेर पुलिस का ऑफिसियल ब्लॉग
BARMER POLICE
BARMERPOLICE
Barmer, Rajasthan, India
Address: Superintendent Of Police, Barmer District, Barmer-344001, Rajasthan, India. Telephone numbers to contact: SP Barmer-office:02982-220005, residence:02982-220006, mobile:9414948849,9772888849. e-mail:sp-barm-rj@nic.in District control room:02982-221822
SP Barmer - 02982-220005, Fax - 02982-224123
Addl SP Barmer - 02982-220930,
Police Control Room- 02982-221822, 100,
CO Barmer - 02982-223900,
CO Balotra - 02982-221007,
CO Chohtan- 02989-286139
BARMERPOLICE
Barmer, Rajasthan, India
Address: Superintendent Of Police, Barmer District, Barmer-344001, Rajasthan, India. Telephone numbers to contact: SP Barmer-office:02982-220005, residence:02982-220006, mobile:9414948849,9772888849. e-mail:sp-barm-rj@nic.in District control room:02982-221822
SP Barmer - 02982-220005, Fax - 02982-224123
Addl SP Barmer - 02982-220930,
Police Control Room- 02982-221822, 100,
CO Barmer - 02982-223900,
CO Balotra - 02982-221007,
CO Chohtan- 02989-286139
Rajasthan Police : Policemen Entertainment: पुलिस जवानों ने देखी फिल्म
बाडमेर में पुलिस जवानों और अधिकारियों ने हालिया रिलीज बालीवुड फिल्म ‘शैतान’ देखी.
जिले के पुलिस कप्तान संतोष चालके के निर्देश पर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने यह फिल्म देखी.
पुलिस प्रशासन ने फिल्म शैतान दिखाने के लिए पूरा सिनेमा हाल बुक करवाया था.
जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने पहले खुद यह फिल्म देशी और फिल्म की कहानी से प्रभावित होकर बाडमेर पुलिस के जवानों को भी फिल्म देखने भेज दिया.
चालक के मुताबिक फिल्म में भारी दबाव और तनाव के बीच पुलिस की कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ कहती है और मेरा मानना है कि फिल्म को देखने से पुलिस कर्मियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा.
जिले के पुलिस कप्तान संतोष चालके के निर्देश पर पुलिस जवानों और अधिकारियों ने यह फिल्म देखी.
पुलिस प्रशासन ने फिल्म शैतान दिखाने के लिए पूरा सिनेमा हाल बुक करवाया था.
जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने पहले खुद यह फिल्म देशी और फिल्म की कहानी से प्रभावित होकर बाडमेर पुलिस के जवानों को भी फिल्म देखने भेज दिया.
चालक के मुताबिक फिल्म में भारी दबाव और तनाव के बीच पुलिस की कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ कहती है और मेरा मानना है कि फिल्म को देखने से पुलिस कर्मियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा.
Police : पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करें
जब विकृत या गलत या उल्टी प्रोत्साहन व्यवस्था भ्रष्टाचार को दंडित करने की बजाए ईनाम देती है, तब भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। हमें इस विकृत प्रोत्साहन का अंत करने के लिए संस्थागत परिवर्तनों की जरूरत है।
मुझे आशा है कि साल 2010 को एक ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा, जब नाराज मतदाता नेताओं को बाध्य कर देंगे कि वे राजनीति को एक फायदेमंद और कर मुक्त पेशे के रूप में देखना बंद करें। मीडिया में इन दिनों कई घोटाले जैसे अवैध खनन, आदर्श सहकारी समिति, राष्ट्रमंडल खेल और 2जी लाइसेंस जैसे मामले छाए हुए हैं।
लेकिन क्या इससे कोई बदलाव आ पाएगा? भारत में 1974 में जयप्रकाश नारायण और 1988-89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ी मुहिम चलाई थी। भ्रष्टाचार ने सरकारें गिरा दी, लेकिन किसी प्रमुख हस्ती को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका। इससे भ्रम, "सब चलता है" की भावना और अंततः भ्रष्टाचार को फिर से बढ़ावा मिला।
आलोचकों का कहना है कि सुरेश कलमाड़ी और ए राजा के साथ कुछ खास नहीं होगा। जब-तक बड़े संस्थागत परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब-तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले विकृत प्रोत्साहन जारी रहेंगे।
शुरुआत के लिए हमें तीन प्रमुख संस्थागत सुधारों की जरूरत है। सबसे पहले, हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जो अपराधियों को राजनीति छोड़ने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा, हमें न्यायिक प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे न्याय में तेजी आ सके। तीसरा, हमें चुनाव आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र पुलिस आयोग की आवश्यकता है, जो नेताओं के खिलाफ उनके प्रभाव की परवाह किये बिना जांच कर सके और उन पर मुकदमा चला सके, जिससे भ्रष्टाचार लाभदायक नहीं बल्कि अत्यधिक जोखिम भरा काम बन जाए।
सबसे पहले हमें उस अराजक स्थिति को खत्म करना चाहिए, जिसमें अपराधी राजनीति में शामिल हो जाते हैं और कई बार वे केबिनेट मंत्री भी बन जाते हैं। इससे उनका प्रभाव बढ़ जाता है और यह भी तय हो जाता है कि उन पर कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। साल 2004 के आम चुनाव में 543 विजेताओं में से 128 पर अपराधिक आरोप थे। इनमें 84 हत्या के आरोपी थे, 17 डकैती के और 28 चोरी और जबरन वसूली के आरोपी थे। एक सांसद पर 17 हत्या करने का आरोप था। कोई भी पार्टी बेदाग नहीं थी। हर पार्टी में अपराधियों की संख्या काफी थी, क्योंकि इन सज्जनों नें उन्हें धन उपलब्ध कराया, बाहुबल और संरक्षण नेटवर्क उपलब्ध कराया, जिसे हर पार्टी ने उपयोगी समझा।
केवल संस्थागत परिवर्तन से ही राजनीति का अपराधीकरण रुक सकता है। आपराधिक मामलों का भण्डाफोड़ काफी नहीं है। हमें एक नए कानून की आवश्यकता है, जो ये अनिवार्य करे कि निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जब तक ये मामले खत्म ना हो जाएं इन मामलों पर रोजाना सुनवाई होगी। ये नीति अपराधियों के लिए चुनावी जीत को एक अभिशाप बना देगी। ये उनको राजनीतिक रक्षा कवच देने की बजाय उन पर चल रही अदालती कार्रवाई में तेजी लाएगी। अगर इस तरह का एक कानून बन जाए, तो हम बहुत जल्द अपराधी विधायकों को और मंत्रियों को प्राथमिकता सुनवाई सूची से बाहर निकलने के लिए पद से इस्तीफा देते हुए पाएंगे। ये सुधार वास्तव में मौजूदा विकृत प्रोत्साहन को बदल सकता है। दूसरा, हमें न्याय की गति में तेजी लाने की जरूरत है। कई न्यायाधीश ढोंग रचते हुए यह दावा करते हैं कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है" फिर भी वे न्याय की लंबी और बोझिल प्रक्रिया अपनाते हैं और तीव्रता की जगह प्राथमिकता को महत्व देने की बात करते हैं।
कई देशो नें अपने न्याय में तेजी लाने के लिए कानून बनाए हैं, जो न्यायधीशों को शीघ्र न्याय देने के लिए बाध्य करे। अध्ययनों से ये पता चलता है कि ऐसी सारी कोशिशें विफल रही हैं। वैसे संस्थागत परिवर्तन सफल हुए हैं, जिनमें उन न्यायाधीशों को बढ़ावा दिया गया है, जो अधिकतम संख्या में मामलों का निपटारा करते हैं। एक बार ये प्रोत्साहन तय कर दिए जाएं, तो न्यायाधीश खुद शीघ्र प्रकिया और शॉर्टकर्ट अपनाने लगते हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं और जिसे बाकी न्यायाधीश भी अपनाते हैं। बेशक अकेले तेज गति से ही न्याय सुनिशचित नहीं होता है। पर ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसकी कमी महसूस होती है।
तीसरा, हमें पुलिस को नेताओं के नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए, जिससे वास्तव में एक स्वतंत्र पुलिस आयोग सामने आए, जो नेताओ के सामने चुनाव आयोग की तरह मजबूती से खड़े रह सके। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए हमें राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त के अंतर्गत राज्यों के लिए भी पुलिस आयुक्त नियुक्त करने होंगे।
फरीद जकारिया ने कहा है कि लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव कराना या बहुमत की इच्छा का प्रतिनिघित्व (जिसका मतलब बहुमत द्वारा धार्मिक हिंसा भी हो सकता है) करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र संस्थानों का निर्माण करना भी है, जो नेताओं और बहुमत या भीड़ को न्याय में बाधा उपस्थित करने से रोक सके।
एन सी सक्सेना, जो 1962 के राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे, ने एक बार लिखा था कि पुलिस ने अब अपराध की जांच करना और अपराधियों को सजा दिलाने जैसे कार्यों को अपना प्रमुख कार्य मानना छोड़ दिया है। इसका कारण यह था कि हर राज्य में गृह मंत्रियों की प्राथमिकता अलग थी। गृह मंत्रियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए पुलिस का उपयोग करने की होती थी। दूसरी प्राथमिकता होती थी कि वे पुलिस और अभियोजन पक्ष का प्रयोग कर अपनी पार्टी और गठबंधन के सदस्यों पर चल रहे मुकदमों को कमजोर या खारिज करवाएं। तीसरी प्राथमिकता होती थी वीआईपी सुरक्षा। आखिरी प्राथमिकता थी अपराध का पता लगाना। इससे कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता था, इसलिए इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता था।
इस मामले में भी केवल संस्थागत परिवर्तन से ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। जापान में एक स्वतंत्र पुलिस आयुक्त है। फिर भारत में भी एक स्वतंत्र पुलिस आयुक्त क्यूं न हो? कानून और व्यवस्था आवश्यक रूप से राजनीतिक मामला है और यह गृह मंत्रियों के ही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन अपराध का पता लगाना राजनीतिक मामला नहीं हो सकता, इसलिए इसे पूरी तरह से एक स्वतंत्र पुलिस आयोग के जिम्मे डाल देना चाहिए।
हमें एक ऐसे भारत की जरूरत है जहां हर राजनेता को यह डर हो कि भ्रष्टाचार कर वे अंततः जेल में ही पहुंचेंगे। यही एक तरीका है, जिससे लोगों को गलत काम करने की अपेक्षा स्वतः नेक काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
- स्वामीनाथन अय्यर
मुझे आशा है कि साल 2010 को एक ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा, जब नाराज मतदाता नेताओं को बाध्य कर देंगे कि वे राजनीति को एक फायदेमंद और कर मुक्त पेशे के रूप में देखना बंद करें। मीडिया में इन दिनों कई घोटाले जैसे अवैध खनन, आदर्श सहकारी समिति, राष्ट्रमंडल खेल और 2जी लाइसेंस जैसे मामले छाए हुए हैं।
लेकिन क्या इससे कोई बदलाव आ पाएगा? भारत में 1974 में जयप्रकाश नारायण और 1988-89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के विरोध में बड़ी मुहिम चलाई थी। भ्रष्टाचार ने सरकारें गिरा दी, लेकिन किसी प्रमुख हस्ती को किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका। इससे भ्रम, "सब चलता है" की भावना और अंततः भ्रष्टाचार को फिर से बढ़ावा मिला।
आलोचकों का कहना है कि सुरेश कलमाड़ी और ए राजा के साथ कुछ खास नहीं होगा। जब-तक बड़े संस्थागत परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, तब-तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले विकृत प्रोत्साहन जारी रहेंगे।
शुरुआत के लिए हमें तीन प्रमुख संस्थागत सुधारों की जरूरत है। सबसे पहले, हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जो अपराधियों को राजनीति छोड़ने के लिए प्रेरित कर सके। दूसरा, हमें न्यायिक प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे न्याय में तेजी आ सके। तीसरा, हमें चुनाव आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र पुलिस आयोग की आवश्यकता है, जो नेताओं के खिलाफ उनके प्रभाव की परवाह किये बिना जांच कर सके और उन पर मुकदमा चला सके, जिससे भ्रष्टाचार लाभदायक नहीं बल्कि अत्यधिक जोखिम भरा काम बन जाए।
सबसे पहले हमें उस अराजक स्थिति को खत्म करना चाहिए, जिसमें अपराधी राजनीति में शामिल हो जाते हैं और कई बार वे केबिनेट मंत्री भी बन जाते हैं। इससे उनका प्रभाव बढ़ जाता है और यह भी तय हो जाता है कि उन पर कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। साल 2004 के आम चुनाव में 543 विजेताओं में से 128 पर अपराधिक आरोप थे। इनमें 84 हत्या के आरोपी थे, 17 डकैती के और 28 चोरी और जबरन वसूली के आरोपी थे। एक सांसद पर 17 हत्या करने का आरोप था। कोई भी पार्टी बेदाग नहीं थी। हर पार्टी में अपराधियों की संख्या काफी थी, क्योंकि इन सज्जनों नें उन्हें धन उपलब्ध कराया, बाहुबल और संरक्षण नेटवर्क उपलब्ध कराया, जिसे हर पार्टी ने उपयोगी समझा।
केवल संस्थागत परिवर्तन से ही राजनीति का अपराधीकरण रुक सकता है। आपराधिक मामलों का भण्डाफोड़ काफी नहीं है। हमें एक नए कानून की आवश्यकता है, जो ये अनिवार्य करे कि निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और जब तक ये मामले खत्म ना हो जाएं इन मामलों पर रोजाना सुनवाई होगी। ये नीति अपराधियों के लिए चुनावी जीत को एक अभिशाप बना देगी। ये उनको राजनीतिक रक्षा कवच देने की बजाय उन पर चल रही अदालती कार्रवाई में तेजी लाएगी। अगर इस तरह का एक कानून बन जाए, तो हम बहुत जल्द अपराधी विधायकों को और मंत्रियों को प्राथमिकता सुनवाई सूची से बाहर निकलने के लिए पद से इस्तीफा देते हुए पाएंगे। ये सुधार वास्तव में मौजूदा विकृत प्रोत्साहन को बदल सकता है। दूसरा, हमें न्याय की गति में तेजी लाने की जरूरत है। कई न्यायाधीश ढोंग रचते हुए यह दावा करते हैं कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है" फिर भी वे न्याय की लंबी और बोझिल प्रक्रिया अपनाते हैं और तीव्रता की जगह प्राथमिकता को महत्व देने की बात करते हैं।
कई देशो नें अपने न्याय में तेजी लाने के लिए कानून बनाए हैं, जो न्यायधीशों को शीघ्र न्याय देने के लिए बाध्य करे। अध्ययनों से ये पता चलता है कि ऐसी सारी कोशिशें विफल रही हैं। वैसे संस्थागत परिवर्तन सफल हुए हैं, जिनमें उन न्यायाधीशों को बढ़ावा दिया गया है, जो अधिकतम संख्या में मामलों का निपटारा करते हैं। एक बार ये प्रोत्साहन तय कर दिए जाएं, तो न्यायाधीश खुद शीघ्र प्रकिया और शॉर्टकर्ट अपनाने लगते हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं और जिसे बाकी न्यायाधीश भी अपनाते हैं। बेशक अकेले तेज गति से ही न्याय सुनिशचित नहीं होता है। पर ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसकी कमी महसूस होती है।
तीसरा, हमें पुलिस को नेताओं के नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए, जिससे वास्तव में एक स्वतंत्र पुलिस आयोग सामने आए, जो नेताओ के सामने चुनाव आयोग की तरह मजबूती से खड़े रह सके। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए हमें राष्ट्रीय पुलिस आयुक्त के अंतर्गत राज्यों के लिए भी पुलिस आयुक्त नियुक्त करने होंगे।
फरीद जकारिया ने कहा है कि लोकतंत्र की पहचान केवल चुनाव कराना या बहुमत की इच्छा का प्रतिनिघित्व (जिसका मतलब बहुमत द्वारा धार्मिक हिंसा भी हो सकता है) करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र संस्थानों का निर्माण करना भी है, जो नेताओं और बहुमत या भीड़ को न्याय में बाधा उपस्थित करने से रोक सके।
एन सी सक्सेना, जो 1962 के राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे, ने एक बार लिखा था कि पुलिस ने अब अपराध की जांच करना और अपराधियों को सजा दिलाने जैसे कार्यों को अपना प्रमुख कार्य मानना छोड़ दिया है। इसका कारण यह था कि हर राज्य में गृह मंत्रियों की प्राथमिकता अलग थी। गृह मंत्रियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए पुलिस का उपयोग करने की होती थी। दूसरी प्राथमिकता होती थी कि वे पुलिस और अभियोजन पक्ष का प्रयोग कर अपनी पार्टी और गठबंधन के सदस्यों पर चल रहे मुकदमों को कमजोर या खारिज करवाएं। तीसरी प्राथमिकता होती थी वीआईपी सुरक्षा। आखिरी प्राथमिकता थी अपराध का पता लगाना। इससे कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता था, इसलिए इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता था।
इस मामले में भी केवल संस्थागत परिवर्तन से ही बेहतर परिणाम मिल सकता है। जापान में एक स्वतंत्र पुलिस आयुक्त है। फिर भारत में भी एक स्वतंत्र पुलिस आयुक्त क्यूं न हो? कानून और व्यवस्था आवश्यक रूप से राजनीतिक मामला है और यह गृह मंत्रियों के ही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन अपराध का पता लगाना राजनीतिक मामला नहीं हो सकता, इसलिए इसे पूरी तरह से एक स्वतंत्र पुलिस आयोग के जिम्मे डाल देना चाहिए।
हमें एक ऐसे भारत की जरूरत है जहां हर राजनेता को यह डर हो कि भ्रष्टाचार कर वे अंततः जेल में ही पहुंचेंगे। यही एक तरीका है, जिससे लोगों को गलत काम करने की अपेक्षा स्वतः नेक काम करने की प्रेरणा मिलेगी।
- स्वामीनाथन अय्यर
WB Politics: पश्चिम बंगाल में कॉन्स्टेबल के परिवार के 3 लोगों की हत्या
कोलकाता।। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में रविवार को एक कॉन्स्टेबल ने एक परिवार के 3 सदस्यों को गोलियों से भून दिया। पुलिस को संदेह है कि प्रेम प्रसंग के कारण यह घटना हुई है।
एसीपी (बैरकपुर) ध्रुबोज्योति डे ने बताया कि कॉन्स्टेबल पीयूष क्रांति घोष शनिवार रात से लापता था। रविवार को वह आया और बैरकपुर के लाटबागान में 3 लोगों को गोली मार दी।
डे ने फोन पर बताया, ''मारे गए लोगों में पति-पत्नी तथा पति की बहन थी।''
उन्होंने कहा, ''गोलियां चलाने के बाद घोष फरार हो गया। हम उसकी उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है।''
गोली मारने की वजह पूछने पर उन्होंने कहा, ''प्रेम प्रसंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम निश्चित तौर पर इस घटना की वजह जांच पूरी होने के बाद ही बता सकते हैं।''
एसीपी (बैरकपुर) ध्रुबोज्योति डे ने बताया कि कॉन्स्टेबल पीयूष क्रांति घोष शनिवार रात से लापता था। रविवार को वह आया और बैरकपुर के लाटबागान में 3 लोगों को गोली मार दी।
डे ने फोन पर बताया, ''मारे गए लोगों में पति-पत्नी तथा पति की बहन थी।''
उन्होंने कहा, ''गोलियां चलाने के बाद घोष फरार हो गया। हम उसकी उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है।''
गोली मारने की वजह पूछने पर उन्होंने कहा, ''प्रेम प्रसंग होने से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम निश्चित तौर पर इस घटना की वजह जांच पूरी होने के बाद ही बता सकते हैं।''
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