Saturday, February 25, 2012

Kerala Police: Kochi: भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने वाले इटैलियन जवानों के होश ठिकाने आए, केरल पुलिस ने दो को पकड़ा, मामले की जांच शुरु की..

KOCHI: The Kerala Police, investigating the killing of two Indian fishermen by Italian guards aboard the vessel Enrica Lexie, are expected to continue their probe by visiting the Italian vessel after two Italian defence officials arrive Saturday, said a police official. Speaking to reporters here Friday, Kochi city police commissioner M R Ajith Kumar, who is heading the probe team said it is now possible to go on to the ship to continue the probe. "Yesterday (Thursday), the Italian team had gotten permission from the court at Kollam which extended the police custody of the two Italian marines to get two of their officials to be with the Kerala police probe team. Two Italian defence officials are arriving here tomorrow from Italy. After they arrive, we will go on to the ship," said Kumar.
The vessel, which was berthed in the outer sea at Kochi, was brought to the dock at the Cochin Port Trust on Friday morning and ballistic experts of Kerala Police also had arrived but with the Italian team arriving only by Saturday, the inspection and probe would now take place only then. The investigating team has now got a search warrant to go aboard the vessel to make a detailed investigation by taking into possession the weapon used by the Italian guards. The two Italian marines, Latorre Massimillano and Salvatore Girone -- the security officials on board the Enrica Lexie, have been arrested for shooting dead two Indian fishermen Feb 15 after mistaking them to be pirates. They are currently lodged at the CISF guest house here.

Delhi Police: बाबा रामदेव पर आधी रात लाठियां बरसा मुसीबत में फंसी दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दर्ज करो एफआईआर...

A day after the Supreme Court ordered registration of criminal cases against police personnel who used excessive force and Ramdev supporters who resorted to violence during the Ramlila Maidan crackdown last year, Delhi Police has said it will seek legal opinion on whether it should include fresh criminal culpability in the existing FIRs or register new ones. The police will also review the CCTV footage as well as 11 “unedited” CDs submitted by television channels to the Supreme Court, and take action accordingly. Sources said the Delhi Police has already identified people who indulged in violence and rioting. The role of each will be examined, statement recorded and action taken. Special Commissioner of Police (Law and Order) Dharmendra Kumar said, “We have been given three months to file a chargesheet in the court of the magistrate concerned. We will examine the entire footage once again to fix individual responsibility.” After the crackdown on the night of June 5 last year, Delhi Police registered cases relating to rioting, preventing public servants from discharging duties, and damaging public property. The investigation was handed over to Inspector Jogendra Prasad. The accused were identified as Ravi Naudiyal (23), Arun Singh Rana (25), Yogendra Arya (30), Sarvamitra (26), Prem (45), Surinder Singh (22), Bhagirath (32), Hari Om (32), Ram Naresh (33), and Ravindra (40).
Police said after the death of one of Ramdev’s followers, Rajbala, on September 26 last year, Section 304(a) (causing death due to negligence) was added to the existing FIR. In all, seven cases were registered. In a fourth affidavit to the Supreme Court, Delhi Police Commissioner B K Gupta stated: “The medical record establishes that Rajbala was examined thrice by three different doctors during the first nine hours after her admission. She was conscious and oriented, and at no stage did she mention assault with lathis by policemen. She, instead, reiterated on all the three occasions that she was injured during the stampede.” “Apart from a very short period of time when senior officers of the Delhi Police attempted to serve the order on Baba Ramdev, at no point of time did it (police) gain access to the stage. As is apparent from the viewing of the video footage, Baba Ramdev exhorted his followers... to ensure that personnel of the Delhi Police do not come to the stage to arrest him. On account of this, a large number of people clambered onto the stage,” he said. “Our government counsellors are examining the SC order on the future course of action,” said Kumar.

Delhi Police: दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्यों बरसाई बाबा रामदेव और उनके भक्तों पर आधी रात को लाठियां...

नई दिल्ली|सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस पर बरसते हुए गुरुवार को आदेश दिया कि योग गुरु रामदेव और उनके समर्थकों के खिलाफ पिछले वर्ष जून में मध्य रात्रि के दौरान कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ पर हमला था। अदालत ने कहा कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास में कमी का मामला है । न्यायालय ने हिंसा के लिए रामदेव को भी जिम्मेदार ठहराया जो अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि यह सरकार की शक्ति का प्रदर्शन था जिसमें लोकतंत्र के जड़ पर प्रहार किया गया । अदालत ने कहा कि यह पुलिस अत्याचार का मामला है और जिस पुलिस का काम शांति स्थापित करना है, उसी ने शांति भंग की। रामदेव और दिल्ली पुलिस दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए अदालत ने उन पुलिसकर्मियों और रामदेव के समर्थकों पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जिन्होंने घटना के दौरान हिंसक व्यवहार किया। पीठ ने कहा कि पुलिस और सरकार इस घटना से बच सकती थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पीठ ने कहा कि यह शासन करने वाले लोग और शासितों के बीच विश्वास की कमी का स्पष्ट उदाहरण है। इसने कहा कि पुलिस कार्रवाई शांति के लिए होती है लेकिन उन्होंने खुद ही शांति भंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 4-5 जून की मध्य रात्रि रामलीला मैदान में की गई पुलिस की कार्रवाई को सही नहीं ठहराते हुए गुरुवार को कहा कि वहां से बाबा रामदेव तथा उनके समर्थकों को उठाने के लिए पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया।

TN Police: Chennai: चेन्नई में बिहारियों के एनकाउंटर का मामला गरमाया,NHRC ने दिया तमिलनाडु पुलिस को नोटिस, बिहार के सीएम नितीश कुमार ने बिहार पुलिस को जांच करने को कहा....

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बृहस्पतिवार को पुलिस मुठभेड़ में पांच संदिग्ध बैंक लुटेरों को मारे जाने की घटना पर नोटिस जारी किया है। इन लोगों पर दो बैंकों की लूट में शामिल होने का आरोप था। मारे गए लोगों में बिहार के चार और पश्चिम बंगाल का एक लुटेरा था। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य को आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का आदेश दिया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के डीजीपी अभयानंद को मामले की विस्तार से जानकारी लेने को कहा है। वहीं चेन्नई पुलिस मामले की गहराई से पड़ताल के लिए बिहार जाने की तैयारी कर रही है। आयोग ने इस बारे में मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य पुलिस को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। एनएचआरसी ने मुठभेड़ मामले की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच और मारे गए लुटेरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का भी पुलिस को निर्देश दिया।
गौरतलब है कि पुलिस ने सुबह होने से पहले अभियान चलाते हुए वेलाचेरी के एक मकान को घेर लिया था। इसमें पांचों संदिग्ध रुके हुए थे और जब गिरोह के सदस्यों ने उन पर गोलीबारी की तो आत्मरक्षा में उन्होंने भी फायरिंग की। इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी और गृह विभाग से मुठभेड़ की पूरी जानकारी लेने को कहा है।

MP Police: Bhopal: उमरिया पत्रकार हत्याकांड: मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहब कुछ बोल रहे है, तो एसपी साहब कुछ और...सही कौन बोल रहा है भाई...

भोपाल। उमरिया के पत्रकार चंद्रिका राय हत्याकांड को सुलझा लेने का दावा करने वाली पुलिस शुक्रवार को आपस में ही उलझ गई। शुक्रवार सुबह 11 बजे उमरिया पुलिस ने ये दावा किया कि पत्रकार व उसके परिवार की हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर ठीक इसी समय डीजीपी ने गिरफ्तारी की बात को अफवाह बताया। पुलिस मुख्यालय व उमरिया पुलिस के बीच तालमेल के अभाव में अब इस मामले की जांच पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। शाम को बदल गए सुर कुछ लोगों ने हत्या में हाथ होना कबूला है, लेकिन अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं। उमरिया पुलिस व मेरे बयानों में विरोधाभास की कोई बात नहीं है। एसके राउत, डीजीपी डीजीपी साहब ने क्या बोला, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। संजय चौधरी, एडीजी, एसटीएफ

Wednesday, February 22, 2012

BREAKING NEWS: Police News: 31999 hits पर पहुंची आपका पुलिस न्यूज, आप सभी को धन्यवाद...

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Delhi Police: Delhi: Baba Ramdev: दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्वीकार किया, बाबा रामदेव ने नहीं भड़काया था माहौल...

NEW DELHI: Baba Ramdev and Janata Party chief Subramanian Swamy did not incite any communal passion, leading to the beating up of a man by their followers for throwing black ink on yoga guru's face in a press meet here, the city police told a Delhi court today. In a report to the court of Metropolitan Magistrate Jasjeet Kaur, police said, "During the press conference, Baba Ramdev neither spoke against the Muslim community nor abetted the supporters to assault him (Kamran Siddiqui). Subramanian Swamy was also with Baba Ramdev and he also did not incite any person to assault Siddiqui." The report, which gave clean chit to Ramdev and Swamy, was filed by the police in response to the court's direction to it on a private complaint by Siddiqui, seeking prosecution of Ramdev and Swamy, allegedly for committing offences of promoting communal enmity, assaulting and dishonouring him besides trying to kill him. The court fixed the matter for further hearing on March 6 and asked the police to file a fresh status report on Siddiqui's medical records. It also asked the police to explain as to why Siddiqui was not examined at Ram Manohar Lohia Hospital instead of Lady Hardinge Hospital here.
दिल्ली पुलिस ने शहर की एक अदालत को बताया कि योगगुरू रामदेव और जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई सांप्रदायिक भावना नहीं भड़काया था जिसकी वजह से एक व्यक्ति ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान रामदेव के चेहरे पर काला रंग फेंकने वाले व्यक्ति की रामदेव के समर्थकों ने पिटाई की. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जसजीत कौर की अदालत में पेश रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा, ‘संवाददाता सम्मेलन के दौरान बाबा रामदेव ने न ही मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया था और न ही उसको (कामरान सिद्दीकी) पीटने के लिए समर्थकों को उकसाया था. सुब्रमण्यम स्वामी भी बाबा रामदेव के साथ थे और उन्होंने सिद्दकी को पीटने के लिये किसी को उकसाया नहीं था.’ रामेदव और स्वामी को क्लीन चिट देने वाली यह रिपोर्ट पुलिस ने अदालत के निर्देश पर दाखिल किया. अदालत ने सिद्दीकी की निजी शिकायत के बाद यह निर्देश दिया था. सिद्दीकी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए मांग की थी कि रामदेव और स्वामी ने सांप्रदायिक घृणा फैलाने, उसपर हमले करने और उसका अपमान के साथ उसकी हत्या करने के सिलसिले में रामदेव और स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिये छह मार्च की तिथि निर्धारित की और पुलिस से कहा कि वह सिद्दीकी के चिकित्सा रिकार्ड पर ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे.