Friday, August 5, 2011

Rajasthan Police : 125 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और निलंबित

आरटीओ ने किया छह माह लिए 125 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और निलंबित

जयपुर। लापरवाही और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के लिए यातायात पुलिस अब सख्त हो गई है। अब ऐसे लोगों को यातायात पुलिस पहले तो चालान करेगी। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त के लिए आरटीओ को भेजेगी। आरटीओ ऑफिस संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर उसका पक्ष सुनेगा। इसके बाद लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया अपनाएगा।
यातायात पुलिस ने पिछले तीन माह में ऐसे 125 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त और निलंबित करने के लिए आरटीओ को पत्र लिखा है। जिसमें ज्यादातर वे वाहन चालक है जो शराब के नशे में या लापरवाही से वाहन चला रहे थे।
आरटीओ डॉ. बी.एल. जाटावत ने बताया कि इन लाइसेंस धारकों को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए है। इन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में जवाब नहीं आया तो निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद निलंबित लाइसेंस की जानकारी सभी आरटीओ ऑफिस में भेजी जाएगी। ताकि इस बीच अन्य ऑफिस में निलंबित लाइसेंस धारक लाइसेंस नहीं बनावा सकें।
डीटीओ राजेंद्र गहलोत ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम1988 की धारा 19 (1)/(एफ) के तहत एक दिन से 6 माह तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। इस दौरान लाइसेंस धारक से वाहन चलाता समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा

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