जोधपुर। राज्य सरकार के आदेशानुसार पुलिस कमिश्नरेट ने जोधपुर क्षेत्र में अनुज्ञापत्र-अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त लाइसेसिंग को प्राधिकृत किया गया है।
पुलिस कमिश्नर भूपेन्द्र कुमार दक ने बताया कि विभिन्न अधिनियम व अध्यादेशों के तहत कार्यो का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना है। विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत स्थाई-अस्थई आतिशबाजी के दुकानों से संबंधित अनुज्ञापत्र जारी करना, दी प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन अॅाफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत समाचार पत्र-पत्रिका एवं प्रिंटिंग प्रेस की घोषणाओं के शीर्षक का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना, राजस्थान सिनेमा)विनियमन) अधिनियम 1952 के अंतर्गत सिनेमाघरों के अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना, राजस्थान नाट्य तथा मनोरंजक कार्यक्रम अध्यादेश 1949 के तहत नाट्य व मनोरंजन कार्यक्रमों का अनुज्ञापत्र जारी करना तथा पैट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करना कार्य निर्धारण किए गए है।
पुलिस कमिश्नर भूपेन्द्र कुमार दक ने बताया कि विभिन्न अधिनियम व अध्यादेशों के तहत कार्यो का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना है। विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत स्थाई-अस्थई आतिशबाजी के दुकानों से संबंधित अनुज्ञापत्र जारी करना, दी प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन अॅाफ बुक्स एक्ट 1867 के तहत समाचार पत्र-पत्रिका एवं प्रिंटिंग प्रेस की घोषणाओं के शीर्षक का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करना, राजस्थान सिनेमा)विनियमन) अधिनियम 1952 के अंतर्गत सिनेमाघरों के अनुज्ञापत्र जारी करना एवं नवीनीकरण करना, राजस्थान नाट्य तथा मनोरंजक कार्यक्रम अध्यादेश 1949 के तहत नाट्य व मनोरंजन कार्यक्रमों का अनुज्ञापत्र जारी करना तथा पैट्रोलियम एक्ट 1934 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करना कार्य निर्धारण किए गए है।
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