Friday, August 26, 2011

TN Police: तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया, सचिन, सायना के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकते

मदुरै (तमिलनाडु)। तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया है कि वह कानूनी रुकावटों के कारण अनुभवी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के खिलाफ कथित रूप से तिरंगे झंडे का अपमान करने का मामला दर्ज नहीं कर सकती है।

शहर के एक वकील बी स्टालिन ने सचिन, सानिया और कई अन्य लोगों के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मामला मदुरै पुलिस के पास दर्ज कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसके जवाब में मेलुर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक के मदासामी ने अदालत में मंगलवार शाम एक शपथपत्र दायर करके कहा, तिरंगे के अपमान का यह कथित मामला भारत के बाहर अंजाम दिया गया था और जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है वे तमिलनाडु के निवासी नहीं है इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार उनके पास नहीं है। मदासामी ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद एक वकील हैं और उन्हें इस बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर उसका कीमती समय बर्बाद किया है। स्टालिन ने 23 मई को याचिका दायर करके कहा था कि उच्च न्यायालय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप में इन सिलेब्रिटीज के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज के लिए पुलिस को निर्देश दे।


स्टालिन ने आरोप लगाया है कि सचिन ने 10 मार्च को जमैका में ऐसा केक काटा था जिस पर कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ था। साथ ही सानिया ने भी 19 मई को एक फोटो शूट के दौरान एक ऐसे गिटार पर पैर रखकर चित्र खिंचवाया था जिसपर तिरंगा बना हुआ था। अभिनेत्री और कमेंटेटर मंदिरा बेदी पर 29 अप्रैल 2007 को तिरंगी झंडे के रंगों वाली साडी पहनने का आरोप है और एक आईसीसी अधिकारी पर इस वर्ष 31 मार्च को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इसके चित्र समाचार पत्रों, टीवी और इंटरनेट पर देखे हैं।

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