Saturday, September 3, 2011

HR Police: Gurgoan Traffic Police: हाईटेक हुई गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस, वेबसाइट पर होगा आपके चालान का स्टेट्स

साइबर सिटी के वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें कोर्ट में जमा करने वाले चालान का स्टेटस पता करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह सुविधा ऑनलाइन की जा रही है। लगभग एक हफ्ते के बाद ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर यह जानकारी मिलने लगेगी।

गौरतलब है कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऐसे चालान काफी संख्या में काटे जाते हैं, जिनके लिए वाहन चालकों को ट्रैफिक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनमें से 60 फीसदी चालान कोर्ट में ही भरे जाते हैं। सूत्रों के अनुसार गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस एक महीने में औसतन 24000 चालान काटती है। एक दिन में लगभग 800 चालान काटे जाते हैं। विदित हो कि चालान काटे जाने के बाद लोगों को उसका स्टेटस यानी उसे किस कोर्ट में भरना है, इसकी जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें लोगों का काफी समय जाया हो जाता है। लगातार मिल रहीं लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है।


शहरवासियों को बार-बार ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर लगाने एवं लंबी लाइन से बचाने के लिए कोर्ट में भरे जाने वाले चालान का ब्योरा गुड़गांव पुलिस की वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू.गुड़गांव.हरियाणापुलिस.जीओवी.इन) पर अपलोड करने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत कोर्ट में भरे जाने वाले चालान का स्टेटस कार्रवाई के एक हफ्ते बाद पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद लोग घर बैठे यह जानकारी हासिल कर सकेंगे।

ऐसे देख सकते हैं चालान का ब्योरा :
गुड़गांव पुलिस की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.गुड़गांव.हरियाणापुलिस.जीओवी.इन के होम पेज पर
एक अलग से कॉलम होगा। इस कॉलम के अंदर अपने चालान का नंबर या वाहन का पंजीकरण नंबर डालेंगे, फिर चालान संबंधी डिटेल आपके सामने होगा। इसके अलावा चालान किस कोर्ट में भरा जाना है, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी।
शिकायत के बाद उठाया गया कदम :
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, लोगों की यह शिकायत होती थी कि काफी समय खराब करने के बाद एवं लंबी लाइन से जूझने पर यह जानकारी मिलती है कि उनका चालान किस कोर्ट में भरा जाएगा। यदि उन्हें यह जानकारी पहले ही हो जाए तो वह सीधे कोर्ट में जाकर चालान भर अपने कीमती समय को बर्बाद होने से बचा सकेंगे। इन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए यह प्लान तैयार किया गया है।
इनमें लगाने पड़ते हैं कोर्ट के चक्कर :
ड्रंक एंड ड्राइव मामले में चालान कोर्ट में ही भरे जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने के एक माह के भीतर चालान ट्रैफिक कार्यालय में भरना होता है। चालान के रकम भी कोर्ट ही निर्धारित करती है। एक माह तक ट्रैफिक कार्यालय में नहीं भरे जाने पर इसे कोर्ट में ही भरना होता है। इसके अलावा वैसे सभी चालान जिसमें रकम निर्धारित न हो, कोर्ट में ही भरे जाते हैं।


अभी होती है काफी परेशानी :
ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में चालान नहीं भरे जाने पर उसे कोर्ट में भेज दिया जाता है। चालान किस कोर्ट में जमा करना है, अभी इसकी जानकारी के लिए लोगों को ट्रैफिक कार्यालय जाना पड़ता है। वहां लंबी लाइन से भी गुजरना पड़ता है। कोर्ट में अधिकतर ड्रंक एंड ड्राइव व अल्कोहल के चालान
भरे जाते हैं।
वर्जन :
पुलिस की वेबसाइट पर कोर्ट संबंधी चालान की जानकारी अपलोड कर देने से लोगों को बेवजह ट्रैफिक ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वेबसाइट पर ही पता चल जाएगा कि उन्हें किस कोर्ट में चालान भरना है। इससे हजारों लोगों को ट्रैफिक कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
-भारती अरोड़ा, डीसीपी ट्रैफिक

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